नारकोटिक्स मामले में सजायाफ्ता भगोड़ा भारत-बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली:

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारत-बांग्लादेश सीमा से मादक पदार्थों के एक मामले में दोषी एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के एक गांव का रहने वाला जफर अली (45) गिरफ्तारी से बचने के लिए सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था.

अधिकारियों ने कहा कि अली को क्राइम ब्रांच द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया था।

पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की एक टीम ने 2010 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से 142 किलोग्राम चरस (मारिजुआना) के साथ अली और उसके सहयोगियों को पकड़ा था। इसके बाद, एनडीपीएस मामला दर्ज किया गया और एक अदालत ने अली को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अली को 2020 में आपातकालीन पैरोल दी गई थी, जिसे समय-समय पर 27 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया गया था और विस्तारित पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार था।

विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) रवींद्र सिंह यादव ने कहा कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा की टीम अली को गिरफ्तार करने के लिए कूचबिहार के दिनहाटा के साहेबगंज गई थी। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए, भगोड़ा भारत-बांग्लादेश सीमा पार करने की योजना के साथ अपने मूल स्थान से भाग गया, लेकिन सीमा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुशेरहाट, दिनहाटा से गिरफ्तार किया गया।

अली 2009 में एक मजदूर के रूप में काम करता था। अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं होने पर, उसने पश्चिम बंगाल में अपने इलाके से चरस लाने और दिल्ली में बेचने की योजना बनाई, अधिकारी ने कहा।



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