
पुलिस ने सोनू गुप्ता (20) को दीनदयाल पुरी के 40 फीट रोड से गिरफ्तार किया था।
गाज़ियाबाद:
गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने पिछले साल चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
दोषी सोनू गुप्ता ने पिछले साल 1 दिसंबर को नाबालिग का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी थी। शव अगले दिन साहिबाबाद में सिटी फॉरेस्ट एरिया के पास मिला था।
मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की छह टीमों को लगाया गया था। पुलिस कर्मियों ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। पुलिस ने घटना के छह दिन बाद सोनू गुप्ता (20) को नंदग्राम थाने के दीनदयाल पुरी के 40 फीट रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
डीसीपी ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने कहा, “पुलिस ने घटना के 15 दिनों के भीतर सोनू के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त जिला और सत्र (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई।”
अधिकारी ने कहा, “अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद सोनू को दोषी ठहराया।”
फैक्ट्री में काम करने वाले गुप्ता ने कबूल किया कि उसने बलात्कार के इरादे से लड़की का अपहरण किया था, लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने जांच में डीएनए टेस्ट की मदद मांगी। डीसीपी शर्मा ने कहा कि बलात्कार के आरोपी के पास से सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद किया गया, जिससे उस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई।
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)
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